मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन :
* यदि कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2010 तक 18 साल पूरे कर लिए हों तो वह मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकता है,
* मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म संख्या-6 का प्रयोग करें,
* फॉर्म-6 के साथ 2 रंगीन अथवा श्याम-श्वेत फोटो जमा करें,
* जन्म प्रमाणपत्र (अर्थात् नगरपालिका/ नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या स्कूल/ कॉलेज द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र) की फोटो कॉपी जमा करें,
* अपने पते का प्रमाण (अर्थात् बैंक/ डाकघर का मौजूदा पासबुक या राशन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस/ आयकर मूल्यांकन आदेश अथवा हाल का पानी/ टेलीफोन/ बिजली/ गैस कनेक्शन बिल जो या तो आवेदक के नाम से हो अथवा उसके माता-पिता के नाम से) की फोटो कॉपी अथवा डाक विभाग द्वारा आवेदक के नाम से दिए गए पते पर डाक की प्राप्ति अथवा वितरण के प्रमाण की फोटो कॉपी संलग्न करें।
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