नई दिल्ली। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और हक की एक जंग सुप्रीम कोर्ट के बाद अब लोकसभा में भी जीत ली गई है। तीन तलाक को गैरकानूनी ठहराने वाला विधेयक गुरुवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया।
इससे पहले सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की थी। राज्यसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक कानून की शक्ल लेगा।
कांग्रेस के रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि वहां भी विधेयक पारित कराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। सरकार के लिए यह एक बड़ी राजनीतिक जीत भी होगी।
जब कभी मुस्लिम महिलाओं के सशक्तीकरण की चर्चा होगी, उस वक्त राजीव गांधी के समय शाहबानो मामला और मोदी सरकार द्वारा तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का जिक्र जरूर होगा।
गुरुवार सुबह कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पेश किया। राजनीतिक मजबूरी से ही सही एआइएम, मुस्लिम लीग, राजद, अन्नाद्रमुक जैसे क्षेत्रीय दलों को छोड़कर विधेयक का खास विरोध नहीं हुआ।
जाहिर तौर पर छोटे दल राजनीतिक लिहाज से अल्पसंख्यक मतों पर नजरें जमाए थे। लेकिन, कांग्रेस के लिए यह नामुमकिन था।
यही कारण है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बाहर भले ही इसका विरोध किया, पार्टी ने सदन के अंदर इसका समर्थन किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान संशोधन भी पेश किए गए। इसे स्थायी समिति में भेजने की मांग भी हुई। लेकिन, वह खारिज हो गई।
कांग्रेस की ओर से चर्चा में भाग लेते हुए सुष्मिता देव ने पीड़ित महिलाओं के लिए अलग से फंड बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है।
लेकिन, इस विधेयक पर विस्तृत विचार होना चाहिए। इसीलिए इसे स्थायी समिति को भेजना चाहिए। राजद के जयप्रकाश यादव ने तीन तलाक देने वालों के लिए तीन साल की सजा पर एतराज जताया।
ओवैसी सबसे ज्यादा मुखर विरोध में दिखे। उन्होंने इसे मूलभूत अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाया। बीजद जैसे दलों के साथ-साथ उनका विरोध इस बात पर भी था कि जब तीन तलाक का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर विधेयक क्यों?
सरकार के लिए यह बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। इसका एक संकेत सुबह ही भाजपा संसदीय दल की बैठक में भी दिखा था, जहां राजीव गांधी के काल में शाहबानो को न्याय नहीं मिलने की बात कही गई।
पिछले चुनावों में मुस्लिम महिलाओं का भाजपा की ओर झुकाव की बातें आती रही हैं। सख्त कानून जाहिर तौर पर एक अहम राजनीतिक मुद्दा हो सकता है।
इसलिए पड़ी कानून की जरूरत
विधेयक पर आपत्तियों का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया है। फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सौ मामले सामने आए हैं। उन्होंने एक खबर का जिक्र करते हुए कहा कि एक महिला को इसलिए तलाक दे दिया गया, क्योंकि वह सुबह जल्द नहीं जगी।
ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए सजा का प्रावधान जरूरी है। मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ इस संवेदना को किसी भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम देशों ने भी कानून बनाए हैं। ऐसे में क्या हमें आखें बंद कर लेनी चाहिए।
ऐसा होगा नया कानून
- मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा।
- यह कानून सिर्फ एक बार में तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत के मामलों में ही लागू होगा।
-कानून लागू होने के बाद एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी होगा। यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा।
-इसमें दोषी पति को तीन साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है।
-तीन तलाक का हर रूप चाहे वह लिखित हो, बोला गया हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, गैरकानूनी होगा।
-पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट की अदालत में गुजारा भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी मांग सक
गुरुवार, 28 दिसंबर 2017
भारत केन्द्र सरकार की बड़ी जीत तीन तलाक़ पर प्रतिबंध लोकसभा में पास
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