सोमवार, 3 अप्रैल 2017

सिलाई योजना

मुख्य सामग्री पर जाएं मुख्य पृष्ठ अधिसूचनाऍआवेदन प्रपत्र प्रगति विवरणयोजनाऍलाभूक सूचीसम्पर्क मुख्य बिंदु श्रमिकों के लिए अधिनियम बोर्ड का गठनभवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यनिर्माण श्रमिकनिर्माण श्रमिकों का वर्गीकरण वेब इनफोर्मेसन लीडर श्रीमती अल्पना सिन्हा, सहायक श्रम आयुक्त ईमेल:bocjhr@gmail.com दूरभाष : 0651-2480049 फैक्स : 0651-2480049 योजनाएं : सिलाई मशीन सहायता योजना योजनाएं : सिलाई मशीन सहायता योजना I. योजना के प्रावधान: 1. इसके अंततर्गत बोर्ड के निबंधित महिला लाभुकों को बोर्ड के द्वारा उचित प्रषिक्षण के उपरांत उचित गुणवता की सिलाई मशीन दी जाएगी। II. योजना की पात्रता: 1. निबंधित महिला श्रमिकों के लिए। 2. उम्र ३५-६० वर्ष के आयु के मध्य हो। III. योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया: 1. आवेदक के द्वारा हस्ताक्षरयुक्त आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन जमा किया जायेगा। 2. आवेदन में निबंधन क्रमांक अंकित किया जाना आवशयक है। 3. सिलाई मशीन सहायता योजना व साईकिल सहायता योजना में से लाभुक एक ही योजना का लाभ ले सकता है। IV. स्वीकृति का अधिकार: पात्रता जाँच के उपरांत स्थानीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक के द्वारा प्राप्त आवेदन को निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन उप श्रमायुक्त को पन्द्रह दिनों के भीतर अग्रसारित किया जायेगा। उप श्रमायुक्त एक सप्ताह के भीतर स्वीकृति की प्रकिया पूर्ण कर योजना का लाभ लाभुकों को दिलायेंगे। V. अन्यान्य: इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। VI. योजनान्तर्गत जिलावार प्रगति विवरण: इस योजना के अंतर्गत राँची जिले में १७ निबंधित महिला लाभुकों के मध्य सिलाई मशीन का वितरण किया गया है एवं इस मद में ९९,४५० रूपये का व्यय किया गया है। जमशेदपुर जिले में ५७ सिलाई मशीन का वितरण निबंधिक महिला लाभुकों के मध्य किया गया है व इस मद में अब तक कुल ७४ लाभुकों के मध्य सिलाई मशीन का वितरण किया जा चुका है एवं इस योजना मद में कुल ४,३२,९०० रूपये व्यय किया जा चुका है। शेष जिलों में भी निबंधित लाभुकों को योजना से आच्छादित किये जाने संबंधित कार्रवाई चल रही है। अभिगम्यता वक्तव्य हाइपरलिंकिंग निति प्रत्याख्यान हमसे संपर्क करें

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